30 जून या इससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष तोहफा

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जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में फैसला दिया है। अब 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले एक साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत ने रामबाबू गुप्ता समेत 150 लोगों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा- सरकार को 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ देना होगा। दरअसल, अभी तक राज्य सरकार व इससे जुड़े बोर्ड व निगमों में 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इससे 30 जून व इससे पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता था। जिसे रिटायर्ड कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर समर वैकेशन से पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जस्टिस अनूप ढंढ ने करीब 150 से ज्यादा याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- जिस कर्मचारी ने रिटायर होते वक्त उस साल में 6 माह से अधिक काम किया है। उसे उस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इस फैसले से सरकार पर करोड़ों रुपए का आर्थिक भार आएगा। इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना।
याचिकाकर्ताओं तक सीमित होगा फैसला, लेकिन प्रभावित लाखों होंगे
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले वकील विज्ञान शाह व अन्य ने कहा- अदालत का यह फैसला याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित होगा। इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रदेश के लाखों कर्मचारी होंगे। फैसले के बाद सरकार को याचिकाकर्ताओं को तो इसका लाभ देना ही होगा। साथ ही अन्य कर्मचारियों को लेकर भी सरकार को फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा- अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इस फैसले के आधार पर हर साल 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी कोर्ट का रुख करेंगे। इससे अदालत में लिटिगेशन बढ़ेगा।
पेंशन, ग्रेजुएटी, सेवानिवृत परिलाभों में मिलेगा फायदा
इस फैसले के बाद 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सीधे-सीधे फायदा होगा। अभी तक रिटायर्ड होने पर कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन पर ही सेवानिवृति का लाभ, पेंशन व ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था। अब जब उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। पेंशन व अन्य लाभों की गणना बढ़े हुए वेतन पर होगी। एक अनुमान के तहत इससे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को लाखों रुपए का फायदा होगा।

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