


नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग अब घर पर ही शराब मंगा सकेंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही दिल्ली के आबकारी विभाग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पास इस बाबत प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए खास शर्त भी रखी है।
शराब की होम डिलीवरी के लिए पूरी करना होगी ये शर्त
वहीं दुकानें होम डिलीवरी कर पाएंगी, जिनके पास एल-13 लाइसेंस होगा। शर्त यह भी है कि शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं।
मोबाइल फोन ऐप और वेबसाइट के जरिए ही शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई है।
राजधानी में पिछले महीने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही शराब की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी थी। 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है लेकिन शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी।
ऐसे में माना जा रहा है कि होम डिलीवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड एक बार फिर बढ़ जाएगी। कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है। कुछ जगह तो इतनी मारामारी मची कि ऐप/वेबसाइट ही क्रैश हो गई।
21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी अनुमति
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की इजाजत पर ही नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के लागू होने पर शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। यही नहीं ये काम पूरी तरह निजी हाथों में होगा। वहीं 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी शराब पीने और खरीदने की छूट दी गई है।
नियमों में हुए ये बदलाव
एल-13 लाइसेंस वाले ही भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ही ऑर्डर लिया जा सकता है।
शराब की डिलीवरी सिर्फ घरों में ही की जाएगी।
कार्यालय, हॉस्टल या अन्य स्थान पर शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी।
होटल, रेस्त्रां, क्लब आदि खुली जगहों पर शराब परोस करेंगे।
5 हजार करोड़ का राजस्व हर वर्ष
राजधानी दिल्ली में व्यापार और कर के बाद आबकारी ही आय का सबसे बड़ा जरिया है। राजधानी को हर वर्ष सिर्फ आबकारी विभाग से ही 5 हजार करोड़ रुपए तक राजस्व मिलता है। यही वजह है कोरोना काल में भी शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दी गई है।