शिक्षक व स्टाफ को 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगाना अनिवार्य, नहीं तो स्कूल में नो-एंट्री, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश

It is mandatory for teachers and staff to vaccinate by October 15, otherwise no-entry in school, orders issued by Directorate of Education
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नई दिल्ली। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी टीचर्स और स्कूल स्टाफ को 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये आदेश दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार के जिन शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को टीका  नहीं लगाया गया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक टीका लगाया जाना चाहिए। शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद बिना वैक्सीनेशन के लिए स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में टीचर्स और स्टाफ की अनुपस्थिति को अवकाश माना जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जून को आदेश जारी किया था। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के हेड्स को कहा गया था कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूल में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे। दिल्ली में दिवाली के बाद नर्सरी से 8वीं तक के भी कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर एक दिन पहले यानी 29 सितंबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अहम बैठक में फैसला लिया। इसके तहत त्योहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडीएमए ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल दिवाली के बाद खोले जाएंगे। डीडीएमए ने एक सितंबर से कक्षा नौ से 12 के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। वहीं दिल्ली पुलिस और सभी जिलों का प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि त्योहारी सीजन में कहीं पर भी भीड़ इक_ा ना हो, बाजारों में भीड़ ना लगे और सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन हो। कहीं भी भीड़ इक_े करने वाले आयोजन जैसे मेला और झूले ना लगाए जाएं।

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