बिना बताए शादी करने पर 5000 और 100 से अधिक लोगों के आने पर लगेगा 25 हजार जुर्माना

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जयपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार ने जंग तेज कर दी है। अब बिना सूचना दिए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी है। सरकार अब विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के गु्रप 5 में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि राजस्थान में शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में सरकार का प्रयास है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कठोर प्रावधान किया जाए।
विवाह समारोह की होगी वीडियोग्राफी
गहलोत सरकार विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी वीडियोग्राफी कराएगी। प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित आठ जिलों में रात्रि कफ्र्यूू (नाइट कफ्र्यूू) लागू करने के बाद अब सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। विवाह समारोह पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इसमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हों। ताकि बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
विवाह अनुमति के बढ़ रहे आवेदन
जिस तरह राज्य में विवाह समारोह कराने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है उसके मद्देनजर अब सरकार ने समारोह की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम वीडियोग्राफी करेगी। यदि वीडियोग्राफी के अवलोकन में समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल होते हुए पाए जाते हैं तो आयोजनकर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों पर मंथन हुआ जिसमें कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित आठ शहरों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा) में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गृह विभाग ने जारी किए आदेश
राज्य के गृह विभाग के गु्रप 9 द्वारा जारी शासन सचिव गृह अनिल मीणा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को नियमों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि गहलोत सरकार ने समीक्षा बैठक में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए राजधानी जयपुर, जोधपुर समेत आठ जिलों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक के लिए रात्रि कफ्र्यूू लगा दिया था. साथ ही विवाह समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की उपलब्धता और थर्मल स्क्रीनिंग का पालन करना होगा।

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