प्राइवेट स्कूल्स से एक और वसूली करेगा शिक्षा विभाग अब हर साल एक हजार रुपए देने होंगे, इस साल 3 हजार लेगा विभाग

Spread the love

बीकानेर। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल्स से हर साल एक हजार रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल एक साथ तीन साल के तीन हजार रुपए वसूल किए जाएंगे। ये राशि प्राइवेट स्कूल के पीएसपी पोर्टल के रखरखाव के लिए ली जा रही है। इसका प्राइवेट स्कूल्स संचालकों ने विरोध भी किया है। प्राइवेट स्कूल से एग्जाम फीस, खेलकूद फीस की वसूली पहले से हो रही है।शिक्षा विभाग ने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि हर साल एक हजार रुपए के हिसाब से तीन हजार रुपए की कटौती की जाए। जब तक कटौती नहीं होगी, तब तक शिक्षा का अधिकार कानून के तहत दी जाने वाली फीस भी नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स को अलग से राशि नहीं देनी होगी, बल्कि ये राशि सीधे उनके बिल से कम हो जाएंगे।विभाग ने सेशन 2020 से पीएसपी पोर्टल के लिए वसूली शुरू की है। प्राइवेट स्कूल्स की साल 2020-21 से अब तक किए गए। आर.टी.ई भुगतान के समय वसूल नहीं किया गया था। साल 2023-24 से जो अधिनस्थ कार्यालयों को आर.टी.ई का भुगतान करते समय ये राशि काटनी होगी।ये फीस वसूली भी होती है प्राइवेट स्कूल से कई और वसूली भी होती है, जो सरकारी स्कूल्स से नहीं होती है। इसमें प्राइवेट स्कूल से खेलकूद शुल्क भी लिया जाता है। जब तक शुल्क जमा नहीं होता, तब तक स्टूडेंट्स को खेल में हिस्सा नहीं लेने देते। इसी तरह पांचवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स से फीस लेनी मना है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को ये फीस शिक्षा विभाग को जमा करानी होती है। इसके अलावा मान्यता के समय भी बालिका फाउंडेशन और शिक्षा विभाग को अलग-अलग फीस देनी होती है। सरकारी स्कूल्स से ये फीस नहीं ली जाती।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In बीकानेर
Comments are closed.