


झालावाड़। जिले की एडीजे कोर्ट ने मनोहरथाना क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे बीजेपी नेता कंवरलाल मीणा को 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक पर अकलेरा उपखंड के तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तानने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुये पूर्व विधायक को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अधिकारी पर रिवॉल्वर तानने का यह बहुचर्चित मामला करीब 15 साल पुराना है। फैसला आने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, मनोहरथाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे कंवरलाल मीणा की 2005 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता से किसी मामले में तनातनी हो गई थी। इस पर कंवरलाल मीणा ने रिवाल्वर निकालकर उनको जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने संदेह का लाभ देते हुए वर्ष 2018 में कंवरलाल मीणा को बरी कर दिया था। इस पर अपर लोक अभियोजक अकलेरा ने एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना के फैसले को एडीजे कोर्ट अकलेरा में चुनौती देते हुए अपील की थी।
इन मामलों में सुनाई गई है सजा
एडीजे कोर्ट ने इस मामले सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया। एडीजे असीम कुलश्रेष्ठ ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुये राजकाज में बाधा डालने के मामले में पूर्व विधायक को 2 साल की सजा एवं जुर्माने और जान से मारने की धमकी देने एवं 3 पीडीपीपी एक्ट के मामले में 3 साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
फैसले के बाद विधायक गिरफ्तार
फैसला सुनाने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे चालानी गार्ड के साथ जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहां कोरोना जांच के बाद कंवरलाल मीणा को जेल ले जाया जायेगा। मीणा एक ही बार विधायक रहे हैं।