


जयपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए मास्क लगाना जरुरी किया है और ऐसा न करने पर 500 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य में धारा-144 लगाई गई हैं। उधर शहरों में बढ़ते कोरोना मामलो के कारण रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। उधर रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर जयपुर कमिश्नरेट की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर में एक तरफ शादियों का सीजन और दूसरी ओर लोगों के लिए आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच के लिए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित पूरा महकमा इससे निपटने को तैयार है। हालाकि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सुविधाओं और इमरजेंसी जैसी सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं शादियों के सीजन में आने-जाने वाले लोगों के लिए भी पुलिस की ओर से कुछ ढील दी गई है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में रात 8 से सुबह 6 बजे तक है कर्फ्यू के समय मेडिकल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। वहीं शादी समारोह में जाने वालों को भी छूट दी गई है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि शादी विवाह में जाते समय लोग अपने साथ या मोबाइल में शादी का कार्ड या उसकी फोटो रखे, अगर कार्ड नहीं हो तो विवाह समारोह की फोटो रखे जिससे उन्हे कर्फ्यू को दौरान छूट मिल सके। उन्होंने बताया कि शादी समारोह में काम करने वाले जैसे हलवाई, डेकोरेशन आदि लोगों को अपना आई कार्ड दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई लोग बाहर से आए हैं तो उन्हे फ्लाइट और रेलवे से यात्रा के टिकट दिखाने होंगे, उसके बाद उन्हे कर्फ्यू से छूट मिल सकेगी।