अब एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार भी खोले जायेंगे!

Now hotel bar and restaurant bar will also be opened in the same premises!
Spread the love

जयपुर। राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू हो गई। पहली बार एक साथ चार साल (2025-29) के लिए नीति जारी की गई है। सभी 7665 दुकानें नई नीति के तहत संचालित होंगी। एयरपोर्ट पर भी शराब दुकानें खोलने का पहली बार प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां दुकानों का आवंटन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की अनुशंसा पर किया जाएगा। एयरपोर्ट पर मॉडल शॉप खोलने व बंद करने का समय भी प्राधिकरण की ओर से तय किया जाएगा। इसके अलावा एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार भी खोले जा सकेंगे। फैक्टरी आउटलेट पर भी शराब लाइसेंस लिया जा सकेगा। नई नीति के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग ने मंगलवार को राजस्थान आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर कई अधिसूचनाएं जारी कीं।
नई आबकारी नीति 31 मार्च 2029 तक रहेगी लागू
राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। यह नीति राज्य सरकार ने दो माह पहले जारी कर दी थी। उसी के तहत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें मौजूदा दुकान संचालकों को ही पहले नवीनीकरण का अवसर दिया गया था। जिन्होंने दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया, उनकी नीलामी की गई है।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In राजस्थान
Comments are closed.