


जयपुर। प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना जारी होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्रियों के दौरे थम जाएंगे। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आचार संहिता और निर्देश जारी कर दिए हैं।
ये हैं निर्देश-
– मंत्री निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक राजकीय दौरे पर नहीं जाएंगे।
– कानून व्यवस्था बिगडऩे या आपात स्थिति में मंत्री की उपस्थिति जरूरी है तो यह रोक लागू नहीं रहेगी, लेकिन इसकी सूचना संबंधित विभाग के सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।
– मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।
– यदि निजी वाहन का वे उपयोग करते हैं तो सायरन आदि का उपयोग नहीं करेंगे।
– निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहने पर चुनाव से जुड़े अधिकारियों को नहीं बुलाएंगे मंत्री।
– मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहे तो वहां स्थित विश्राम ग्रहों का उपयोग कार्यालय रूप में नहीं करेंगे।
– डाक बंगले या सरकारी आवास या उससे जुड़े परिसरों का उपयोग भी वे कार्यालय रूप में नहीं करेंगे।
– वे यहां चुनाव से जुड़ी कोई बैठक कर पाएंगे।
– सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों का होगा निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित। इन्हें निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों के अभ्यर्थियों को उपयोग की दी जाएगी अनुमति।
– सरकारी आवास को भी निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों के अभ्यर्थियों को उपयोग की दी जाएगी अनुमति लेकिन वे भी उनका उपयोग चुनाव से जुड़े कार्य में नहीं कर सकेंगे।
– निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी मंत्री के दौरे के समय उनके स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे।