


जयपुर। प्रदेश की सरकार ने 18 से 44 उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन नियमों में बदलवा किया है। केन्द्र सरकार के नियमों के बाद अब राज्य सरकार ने आमजन की सुविधा को लेकर ऑन द स्पॉट रजिस्टे्रशन और वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। 26 मई से प्रदेशभर में यह नियम लागू होगा। बताया जा रहा है कि यह नियम वैक्सीन की वेस्टेज को रोकने के लिए किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऑन स्पॉट (वैक्सीन सेंटर पर) रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट सेंटर पर अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा तबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं समझता। इस कारण उस व्यक्ति को भी वैक्सीन लगवाने में समस्या आ रही है। इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है। राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर अभी जबरदस्त मारामारी मची हुई है। लाखों लोगों ने कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा है, लेकिन उन्हे वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा। शहर के लोग ग्रामीण इलाकों में बने सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर स्लॉट बुक करवाकर वहां वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, जिसको लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं। गांव के लोग दूसरे जगहों से आए लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे।