पेट्रोल ,डीजल तथा घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश

Spread the love

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने आगामी मानसून के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रसोई गैस और पेट्रोल ,डीजल उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित एजेंसी को अपने यहां निर्धारित स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं।इस संबंध में जारी आदेशानुसार प्रत्येक गैस एजेंसी को अपने अधिकृत गोदाम में 25 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 30 सितंबर तक स्टॉक में आरक्षित रखने होंगे। इसी प्रकार मॉनसून के दौरान बाढ़ या अतिवृष्टि की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल की मांग और सुविधानुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं, इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा। दोनों आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In बीकानेर
Comments are closed.