






जयपुर। इजरायल निवासी एलोन मोली ने आर्गेनिक खेती के नाम पर अपने घर की छत पर ही 1050 से अधिक अफीम के पौधे लगा दिए। जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मोली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भण्डारी की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करने के आदेश दिये। याचिकाकर्ता की ओर से जहां अफीम की खेती से अनभिज्ञता जताते हुए कानून की जानकारी नही होने का हवाला दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता देशराज गोसिंहा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने जानबुझकर अपने घर की छत वाणिज्यिक उद्देश्य से पौधे लगाये थे जिनका वजन ही करीब 7300 किलोग्राम है। बहस सुनने के बाद एकलपीठ ने एलोन मोली की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिये। गौरतलब है कि 25 मार्च 2020 को भांकरोटा पुलिस ने महिमा निर्वाना अर्पाटमेंट की चौदहवी मंजिल पर छापा मारकर इन पौधो को बरामद किया था। ऐलोन मोली ने अपने घर की छत पर कई छोटे और बड़े अफीम के पौधे लगा रखे थे।