निजी स्कूल टोटल फीस का 70 प्रतिशत चार्ज कर सकेंगी, पेरेंट्स को 3 किस्तों में 31 जनवरी तक चुकानी होगी रकम

Private schools will be able to charge 70 percent of the total fees, parents will have to pay the amount in 3 installments by 31 January.
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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फीस के मामले में निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलें टोटल फीस का 70 प्रतिशत चार्ज कर सकेगी। पेरेंट्स को तीन किस्तों में 31 जनवरी तक यह फीस चुकानी होगी। कोरोना काल के समय स्कूल फीस के स्थगन को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिये गये आदेश को लेकर निजी स्कूलों ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी थी। तीन याचिकाओं के जरिये करीब 200 स्कूलों ने स्थगन आदेश को चुनौती दी थी। उसके बाद जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई कर कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया है। निजी स्कूलों की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट में अधिवक्ता दिनेश यादव, कमलाकर शर्मा और शैलेष प्रकाश शर्मा ने पैरवी की।

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