


जयपुर। राज्य सरकार ने उदयपुर हत्याकांड में मृतक कन्हैया लाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा निर्णय किया है। सरकार कन्हैया लाल के दोनो पुत्रों को सरकारी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके अलावा बैठक में प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने का भी निर्णय किया गया। राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रुपए किया गया। साथ ही, विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त ‘स्पाइनल डेफरमेटी‘ श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का अनुमोदन किया गया। उदयपुर हत्याकांड में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय किया गया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) के तहत होगी। दोनो को सरकार लिपित स्तर के पद पर नियुक्ति देगी। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों, आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरना, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई हो, नियुक्ति दी जा सकती है। पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ की स्वीकृतिरामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से ग्राम दडिया, दुडकली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोहनपुरा, ताल्याबड़ी व आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को 21 करोड़ 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से डूब क्षेत्र के 1104 परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख 91 हजार 375 रुपए विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी।
अतिरिक्त आवासीय आयुक्त का कार्यकाल छह माह बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की पुनर्नियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम में शिथिलन प्रदान कर 65 वर्ष की आयु के उपरांत शर्मा की संविदा पर नियुक्ति अवधि में 1 अप्रेल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक (कुल 6 माह) के लिए अभिवृद्धि की गई है।