दहेज मामले में दर्ज एफआईआर में लगी एफआर

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बीकानेर। शहर के महिला थाने में नेहा माथुर पत्नी अरविन्द किशोर माथुर पुत्री प्रेम नारायण माथुर जाति माथुर निवासी बी 2/89 राज माता सुदर्शना नगर बीकानेर ने एफ आई आर नंबर 95/14 तारिक 16/5/14 को अंतर्गत धरा 498 ए 406 327.377 आईपीएस में करवाई उक्त दर्ज मुकदमें में पुलिस थाना महिला में दर्ज मुकदमे में थानाधिकारी वृत्ताधिकारी नगर बीकानेर वृत्ताधिकारी सदर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षाक व प्रभारी एस आई यू सी ए डब्लू बीकानेर द्वारा गहनता से गवाहों व उपलब्ध दस्तावेजों से सम्पूर्ण अनुसंधान व तफ्तीश पूर्ण कर अनुसंधान में परिवादिया नेहा माथुर को उसके पति डॉ अरविन्द किशोर माथुर, सास कमलेश माथुर, ससुर डॉ बसंत किशोर माथुर जयपुर द्वारा घरेलु बातों को लेकर तंग परेशान कर पड़ताडि़त करने दहेज की मांग करने की बात प्रमाणित नहीं पाई गई प्रकरण में परिवादी नेहा माथुर ने अपनी प्रथम सुचना रिपोर्ट में अपने पति सास ससुर पर पड़ताडि़त के सम्बन्ध में जो भी आरोप लगाए गए उन आरोपों के संबंध में दहेज की मांग संबंध में अपना खर्चा उसके परिवारजन द्वारा वहन करने के संबंध में जो भी आरोप लगाए गए उन आरोपों के संबंध में निर्देशित बिन्दुओं पर विस्तरित किये गए अनुसंधान से परिवादिया द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट में दर्ज करवाए गए तथ्ये अनुसंधान से सही नहीं पाए जाकर झूठे पाए गए और डॉ अरविन्द किशोर माथुर बसंत माथुर कमलेश माथुर के विरुद्ध जुर्म धारा 498 ऐ 406 323 आईपि सी का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया है विस्तृत अनुसधानिक निष्कर्ष से परिवादिया नेहा माथुर दुवार प्रथम सुचना रिपोर्ट में दर्ज करवाए गए तथ्य अनुसन्धान से सही नहीं पाए जाने से मामला एफ आर अदम वकू (झूठ)का पाया गया अनुसंधान से मामला एफ आर आदम वकू (झूठ)का होना पाया गया और पुलिस थाना महिला के थानाधिकारी द्वारा न्यायानलय में एफ आर प्रस्तुत कर दी गई है।

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