


बीकानेर. जोधपुर उच्च न्यायालय ने नोखा विकास अधिकारी साजिया तबस्सुम को राहत प्रदान करते हुए राजनीतिक निलंबन पर रोक लगा दी है। निलंबन के बाद साजिया के खिलाफ कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई, ना ही कोई जांच चली। अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश पर उन्हें निलंबित किया गया था। जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता एन आर बुडानिया ने कोर्ट के समक्ष सारे तथ्य प्रस्तुत किए, जिस पर कोर्ट तबस्सुम को राहत प्रदान कर दी।
यह है मामला
बता दें कि निलंबन काल में साजिया को विभाग मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति दे रही थी। गत दिनों मुख्यमंत्री से मिलकर सरपंचों ने साजिया तब्बसुम की शिकायत की थी। 14 सितंबर को सरकार ने बीडीओ साजिया को निलंबित कर दिया था।