राजस्थान में अब मास्क पहनना अनिवार्य, न मानने पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना

Wearing masks is mandatory in Rajasthan, will be fined Rs 500 for not accepting it
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जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद अब प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है। इसी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों तथा सामाजिक, राजनीतिक व अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 200 रुपए से 500 रुपए कर दिया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शनिवार को कोविड-19 के 2,765 नए मामले सामने आए। इससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,62,805 हो गई है। वहीं, राज्य भर में इस दौरान संक्रमण से 19 और लोगों की मौत हो गई जिससे इससे मरने वालों का आंकड़ा 2,274 तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम छह बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 19 और मौत हुई हैं, जिससे इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,274 हो गई। अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से राजधानी जयपुर में 428, जोधपुर में 232, अजमेर में 181, बीकानेर में 161, कोटा में 134, भरतपुर में 103, उदयपुर में 92 और पाली में 86 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल 2,31,780 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल, राज्य में 28,751 रोगी उपचार करवा रहे हैं।

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