आखातीज पर बाल विवाह रोकने के लिए गहलोत सरकार ने बनाया यह प्लान

CM Gehlot takes stock of preparations before lockdown, strictness regarding guideline
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जयपुर। गहलोत सरकार ने आखातीज और उसके आसपास होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह को रोकने के लिए अनूठा प्लान तैयार किया है। इसके तहत विवाह समारोह के लिये छपने वाले निमंत्रण-पत्रों पर वर-वधु की जन्म तारीख प्रिंट किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। इसके अलावा वर-वधु के आयु का प्रमाण-पत्र प्रिटिंग प्रेस वालों के पास भी रहेगा। सरकार ने आखातीज और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए ये अहम निर्देश जारी किये हैं। राज्य के गृह विभाग के गु्रप-13 ने इसके आदेश जारी किए हैं। सभी जिला कलक्टर-एसपी को निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 अनुसार बाल विवाह अपराध है। इस वर्ष अक्षय-तृतीया (आखातीज) का पर्व 14 मई को है और इसके उपरान्त पीपल पूर्णिमा 26 मई का पर्व भी आने वाला है। इन दिनों तथा अबूझ सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन की संभावनाएं रहती हैं।
कर्मचारियों और अधिकारियों को दिये कार्रवाई के निर्देश
आदेशों में कहा गया है कि बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठायें जायें। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जनप्रतनिधियों के माध्यम से आमजन को जानकारी कराते हुए जन जागृति बढ़ायें और बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्रवाई करें।
हलवाई से लेकर बैण्डवाजा वालों की जवाबदेही तय
गृह विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्ति और समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्डवाजा, पंडित, बाराती, टेंटवाले, ट्रांसपोर्टर आदि बाल विवाह में सहयोग ना करें। बाल विवाह में सहयोग करने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।
राजस्थान में आखातीज पर बड़ी संख्या में होते हैं बाल विवाह
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में आखातीज पर ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में चोरी छिपे बाल विवाह होते हैं। प्रशासन ने बहुत सी बार ऐसे विवाहों को रुकवाया भी है। तमाम प्रचार प्रसार और कानूनी प्रावधानों के बावजूद लोग बाल विवाह कराने से चूकते नहीं हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष राज्य सरकार इनकी रोकथाम के लिये अलग से प्रयास करती है।

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