बंद रहेंगे खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

Admission to Kovid Hospital with relatives of very serious patients apart from family members
Spread the love

बीकानेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने 3 मई को प्रात: 5 बजे से 17 मई को प्रात: 5 बजे तक समस्त प्रकार के खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान बंद किए जाने के आदेश जारी किए हैं। मेहता ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 मई को प्रात: 5 बजे से 17 मई को प्रात: 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है।
इसी क्रम में वर्तमान में जिले में कोविड-19 संक्रमण बढऩे के मध्य नजर रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In बीकानेर

Leave a Reply