


जयपुर। राजस्थान सरकार ने 3 मई से 17 मई 2021 तक ‘महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ाÓ घोषित किया है। उसकी गाइडलाइन आज सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है। गृह विभाग ने इसको लेकर 30 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी। राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ाÓ की गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रात: 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ाÓ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
इस पखवाड़े ये पाबंदिया रहेंगी लागू
– सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
– कर्फ्यू के दौरान कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
– सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
– ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी।
– मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी।
– ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।
– डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रात: 6 से सुबह 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
– राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
– फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
– प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
– विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।
– विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।
– विवाह समारोह की पूर्व सूचना एसडीएम को देनी होगी।
– बिना पूर्व सूचना के विवाह पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
– समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
– निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।