कुचीलपुरा क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर

Someone will get a discount and ban on it, Rajasthan government's new guideline released
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बीकानेर। लम्बे समय बाद कुचीलपुरा क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेशों से छूट प्रदान की है। गौतम ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं आमजन की सुविधा के लिए यह छूट प्रदान की गई है। छूट के दौरान भी लॉकडाउन एडवाइजरी का पूर्ण अनुपालना करनी होगी। उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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