अगले 24 घंटों तक पटाखों का उपयोग व आतिशबाजी पर प्रतिबंध, आदेश जारी

Ban on use of firecrackers and fireworks for next 24 hours, order issued
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बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण (नगरीय और ग्रामीण) क्षेत्र में पटाखों के उपयोग एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू की है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा पटाखों के उपयोग एवं आतिशबाजी से कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, इसके मध्यनजर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। यह आदेश 20 नवंबर दोपहर 12 बजे से 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र (नगरीय और ग्रामीण) में प्रभावी रहेगा। इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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