जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध

There will be a ban on movement in the Zero Mobility area
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बीकानेर। शहर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कुछ क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए उन्हें जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए पूर्णतया प्रतिबंध किया गया है। जिसमें पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत सुथारों की बड़ी गुवाड़ में स्थित मुरलीधर व्यास जी मूर्ति से लेकर गोकुल पुरोहित के मकान के आगे मार्डन स्टोर, माताजी मंदिर से महेन्द्र सुथार के मकान, चूड़ीगर मस्जिद चौक से सुथारों की बड़ी गुवाड़ स्थित मुरलीधर व्यास जी मूर्ति तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। गौतम ने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।

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