






बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत मदीना मस्जिद क्षेत्र में मकान मजीद से फराशियों की मस्जिद-मकान यूसूफ से मकान मजीद व जैन प्रिन्टर्स श्री राम मार्केट से मदीना मस्जिद चैक तक व इण्डीपेन्डेंट स्कूल से मकान शकील अहमद महावतों के चैक तक के क्षेत्र में तथा पुलिस थाना कोटगेट के मोहल्ला व्यापारियान क्षेत्र में ताजियों की चैकी से 10 नम्बर स्कूल भटिण्डा लाईन तक के क्षेत्र में तथा पुलिस थाना सदर के बापू कॉलोनी क्षेत्र में अशोक कुमार खत्री के मकान से विनोद कुमार चांगरा के मकान तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।