


बीकानेर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में पूंजी अनुदान एवं भाड़ा अनुदान सेे संबंधित प्रकरणों पर चर्चा की गई। कृषि विपणन बोर्ड के संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा ने बताया कि बैठक में 32 प्रकरणों पर चर्चा हुई, जिनमें 27 पूंजी अनुदान तथा पांच मामले भाड़ा अनुदान से संबंधित थे। जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसे प्रकरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए तथा किसी मामले में डॉक्यूमेंट संबंधी कमी होने पर प्रकरण को निरस्त करने से 15 दिन पूर्व नोटिस भेजकर सूचित किया जाए। मेहता ने कहा कि निस्तारण योग्य प्रकरणों को बेवजह लंबित नहीं रखा जाए। मंडी सचिव अथवा कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर यदि बेवजह पत्रावली लंिबत रहती है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर ने मंडी सचिव को कहा कि वे अपने क्षेत्र के व्यवसाई हित की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें और इनसे होने वाले लाभ के बारे में बताएं। बैठक में कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विभाग, आरएफसी, सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।