






बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर की अनुमति के बिना लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में अटके लोगों का अपने गृह राज्यों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्टैंडर्ड श्रेणी के व्यक्ति को ही किसी अन्य राज्य (गृह राज्य) में जाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की अनुमति पुलिस, परिवहन अथवा किसी अन्य कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जाएगी। इस तरह की अनुमति अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी की जा सकेगी। गौतम ने बताया कि आरटीओ या डीटीओ केवल आवश्यकतानुसार एमवी एक्ट के तहत परमिशन देंगे । राज्यों के बीच परिवहन के लिए लाक डाउन दौरान आरटीओ या डीटीओ द्वारा किसी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की जाएगी।