






नई दिल्ली। लॉकडाउन 3.0 के दौरान सरकार द्वार शराब की बिक्री को लेकर लिए फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आप सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसमें दलील दी गई है कि राजधानी में इस सप्ताह शराब की बिक्री शुरू होने के बाद से लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब की दुकानों के बाहर कतार लगाई है, जिससे जिससे इस संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। याचिका में एक विकल्प के तौर पर शराब की दुकानों में टोकन व्यवस्था शुरू करने का आग्रह भी किया गया है जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस याचिका पर 11 मई को सुनवाई की संभावना है। याचिकाकर्ता सजग निझावन ने मीडिया में आई कई खबरों का जिक्र किया कि चार मई को शराब की दुकानें खुलने के बाद से वहां भीड़ उमड़ रही है और सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा तथा इससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में मुश्किल आ रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आप सरकार 47 दिनों बाद खुली शराब की करीब 150 दुकानों और उसके आसपास बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में नाकाम रही है। वकील सिमरन कोहली और अभिषेक भगत के जरिए दायर याचिका में दिल्ली सरकार और उसके आबकारी विभाग को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने तथा सामाजिक दूरी के नियम का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फौरन कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।