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मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, आदेश जारी

On: September 8, 2026 9:24 AM
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बीकानेर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दिवस पर मताधिकार का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
9 सितंबर को बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में मतदान होगा, जबकि 11 सितंबर को नोखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक, खाजूवाला, लूणकरणसर और नापासर नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता, जो रोजगार या व्यवसाय के कारण अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन अवकाश का लाभ मिलेगा।
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और आकस्मिक कामगारों को मतदान के लिए अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश के कारण वेतन या मजदूरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकेगी। नियमों की अवहेलना करने वाले नियोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन प्रशासन ने सभी संबंधित नियोजकों से चुनावी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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