


जयपुर। लोगों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवागमन और पास प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद गृह विभाग ने सोमवार को वाहनों के आवागमन, पास प्रक्रिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट, वाहनों पर सवारी आदि को लेकर नए सिरे से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसके बाद लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान होगा। मॉडिफाई लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक जिले से दूसरे जिले और जिले में आवागमन
एक जिले से दूसरे जिले और जिले के अंदर खुद के वाहन से आवागमन के लिए पास जरूरी नहीं है। यह सुविधा स्वीकृत गतिविधियों और आपातकालीन परिस्थितियों में लागू है। संबंधित व्यक्ति कंपनी ऑफिस या खुद की आईडी साथ रखेगा। कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यू एरिया में यह लागू नहीं होगा, वहां कलेक्टर एसपी से पास लेना होगा। शाम 7:00 से सुबह 7:00 के बीच किसी प्रकार का आवागमन नहीं होगा। चार पहिया वाहन से रेड ऑरेंज रोल में ड्राइवर व 2 सवारी, वहीं रेड, ग्रीन जोन में ड्राइवर सहित चार जने यात्रा कर सकेंगे। दुपहिया वाहन में रेड, ऑरेंज जोन में केवल ड्राइवर और ग्रीन जोन में दो सवारी यात्रा कर सकेंगे। ऑटो साइकिल रिक्शा में रेड, ऑरेंज ड्राइवर प्लस 1 सवारी, ग्रीन जोन में ड्राइवर प्लस 2 सवारी बैठ सकेंगे।