देश के पीएम पर की गलत टिप्पणी, कोर्ट ने किया जमानत से इनकार… पढ़े पूरी खबर

PM Modi will speak on his mind on May 31
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जयपुर। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले दो आरोपियों को जयपुर की एडीजे अदालत ने जमानत से इनकार किया। अदालत ने जमानत याचिकाए खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस तरह की पोस्ट से देश का माहौल खराब होने के साथ साथ आपसी भाईचारा बिगडऩे की संभावना है। अदालत ने आरोपी सवाई माधोपुर निवासी शाहरूख खान और इरफान की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य की साईबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के दौरान पाया कि फेसबुक यूजर शाहरूख खान की ओर से गत 18 अप्रैल को धर्म विशेष से संबधित विवादित पोस्ट को शेयर किया और पीएम नरेन्द्र मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी तरह इरफान खान ने भी उसी दिन साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे वाली पोस्ट शेयर की। इस पर एसओजी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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