किसको मिली है छूट और किस पर लगी पाबंदी, राजस्थान सरकार की नई गाइडलाईन जारी

Someone will get a discount and ban on it, Rajasthan government's new guideline released
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जयपुर। लॉकडाउन 4.0 की अवधि समाप्त होने के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से आनलॉक-१ को लेकर गाईडलाइन जारी कर दी है। इसको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से एसीएस होम राजीव स्वरूप ने की गाइडलाइंस जारी की। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक बस सेवा होगी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बस सेवा शुरू होगी। अपने-अपने तय रूट पर सभी बसें चलेंगी। फिलहाल सिटी बसों का नहीं संचालन होगा।
अनलॉक-1 को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइंस
-कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं
-बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम
-प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
-स्कूल, कॉलेज, 30 जून तक बंद रहेंगे
-मेट्रो सेवा, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमा बंद रहेंगे
-सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे
-सार्वजनिक स्थल पर शराब, पान, धूम्रपान करना वर्जित
-सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर लगेगा जुर्माना
-धार्मिक स्थल, मॉल रहेंगे बंद
-बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चों को घर में रहने की सलाह
-छोटी दुकानों के अंदर 2, बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते
-सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
-विवाह समारोह की एसडीएम को देनी होगी सूचना
-विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी
-अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल
-सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे
-प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी
-घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य

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