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बीकानेर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती, दो महीने और लागू रहेंगे प्रतिबंध; रात 7 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक

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On: October 31, 2026 5:14 PM
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बीकानेर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। सीमा पार से संभावित घुसपैठ, अवैध गतिविधियों और सामरिक सूचनाओं के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रिकालीन आवाजाही, मोबाइल सिम के इस्तेमाल, संदिग्ध टेलीफोन कॉल, बाहरी श्रमिकों के सत्यापन और सोशल मीडिया गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति घूमने-फिरने और आवागमन पर रोक रहेगी। आपातकालीन या अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित व्यक्ति को सीमा सुरक्षा बल (BSF) की नजदीकी चौकी अथवा पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। प्रतिबंधित समय के दौरान बिना अनुमति पाए जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल प्रतिबंधित
सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क की पहुंच भारतीय सीमा के भीतर तक होने की आशंका के चलते पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से होने वाली संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
इसके अलावा खाजूवाला, बज्जू और छत्तरगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कोड +92 (0092) से आने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड रखने के निर्देश भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जानकारी सुरक्षा एजेंसियों और जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
नया सिम जारी करने से पहले करना होगा सत्यापन
मोबाइल सेवा प्रदाताओं और अधिकृत सिम विक्रेताओं को नए सिम कार्ड जारी करते समय निर्धारित पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। संदिग्ध आवेदक या फर्जी दस्तावेज सामने आने पर संबंधित पुलिस थाने को सूचना देनी होगी।
प्रशासन ने सिम वितरण की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि फर्जी पहचान के आधार पर मोबाइल कनेक्शन लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों पर भी नजर
सीमावर्ती इलाकों में कृषि कार्य, जिप्सम खनन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगे बाहरी राज्यों के श्रमिकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। श्रमिकों के निवास और पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रतियां संबंधित बीएसएफ चौकी और पुलिस थाने में जमा करानी होंगी। साथ ही, श्रमिकों को कार्यस्थल पर अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।
व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की भी तय होगी जिम्मेदारी
सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं के अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को अज्ञात व्यक्तियों को ग्रुप में जोड़ने से बचने और संदिग्ध सामग्री साझा होने की स्थिति में सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। सामरिक महत्व की सूचनाओं के लीक होने से रोकने के लिए प्रशासन ने ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है।

 

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