बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत पुलिस थाना कोतवाली के अन्तर्गत 20 मई को धापू भवन मेडिकल स्टोर से पारीक रेडियो सेन्टर जेल रोड तक क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरा मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित किया गया हैं। कोविड-19 के संदर्भ में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर समस्त नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 06 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा रात्रि 09 बजे से प्रात: 05 बजहे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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