30 जून तक दुग्ध उत्पादकों के केसीसी के लिए आवेदन फार्म करवाएं

Get the application form for milk producers KCC by 30 June
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बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि उरमूल डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य और जो विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है, उनके केसीसी बनाये जाएंगे। इसके लिए उन्होंने उरमूल डयेरी के प्रबंध संचालक डॉ. महेश शर्मा को 30 जून तक जिले में विशेष अभियान चलाकर सभी दुग्ध उत्पादकों के केसीसी के लिए आवेदन फार्म भरवाने के निर्देश दिए हंै। जिला कलक्टर के निर्देश पर उरमूल डेयरी के प्रबंध संचालक डॉ. शर्मा ने बुधवार को डेयरी सभागार में अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने डेयरी अधिकारियों को निर्देश कि कोविड-19 के प्रभाव से सभी वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। किसानों और दुध उत्पादकों पर आर्थिक मार अधिक पड़ी है। डेयरी के सभी कार्मिक जिनका रोजगार दुध उत्पादकों पर निर्भर है, उनके हित में ज्यादा से ज्यादा केसीसी आवेदन फार्म इस अभियान के दौरान भरवाएं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों और कार्मिकों को केसीसी आवेदन पत्र भरवाने का दायित्व सौंपा है, वे गांवों में रहकर जिम्मेदारी के साथ अभियान को सफल बनाएं।  डॉ. शर्मा ने बताया कि अभियान के लिए डॉ. अब्दुल नफीस, डॉ. अन्ना राम और डॉ. आरिफ मोहम्मद को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन नोडल अधिकारियों की देखरेख में इकाईवार अधिकारियों व कर्मचारियों की 6 टीम का गठन किया और जो समितियों में जाकर केसीसी फार्म भरकर तैयार करेंगे। तैयार आवेदन पत्र प्राप्त कर, बैंकों को उरमूल डयेरी भेजेगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि जिन किसानों के पास पहले से ही अपने भू स्वामित्व के आधार पर केसीसी है, वे अपनी केसीसी ऋण की सीमा को बड़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सक्रिय रूप से डयेरी को दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य 5 हजार 500 है और असदस्य के रूप में 7500 सहित कुल 13 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्य है। उन्होंने बताया कि टीम के सदस्यों को कुल 19 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों के केसीसी आवेदन पत्र भरवाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे सभी इच्छुक किसान जो कृषि के साथ-साथ पशुपालन से जुड़े हैं, एक सरलीकृत प्रार्थना-पत्र भरकर किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन टीम के सदस्य को दे सकेंगे। प्रार्थना-पत्र के साथ फोटो के अतिरिक्त उन्हें मात्र तीन दस्तावेज- भौमिक अधिकारों संबंधित अभिलेख, पहचान-पत्र तथा निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही देना होगा। बैठक में उरमूल डेयरी के अधिकारी उपस्थित थे।

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