शाम 6 तक बंद करना होगा दुकानों को

Cleaning of drains should be on priority before monsoon
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बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 31 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। जन स्वास्थ्य और आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे तथा कोई भी व्यवसायी, अधिकारी ,कर्मचारी तथा नागरिक राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं करेगा। आदेशानुसार सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी अनुमत कार्यस्थल जैसे दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि ( विशिष्ट स्वीकृति के अतिरिक्त) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे ताकि स्टाफ व अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं।

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