कोटगेट थाना क्षेत्र से हटाया कफ्र्यू

Curfew in these areas of three police station areas of the city
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बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 17 मई को बीकानेर शहर के पुलिस थाना कोटगेट के अन्तर्गत सहारा इण्डिया गंगाशहर रोड से जैल वैल टंकी तक, जैलवैल टंकी से बीदासर बारी तक, वर्मा सैल्स गंगाशहर रोड़ से वापिस सहारा इण्डिया तक के क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया था। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरो मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित (कफ्र्यू हटा लिया) कर लिया है। गौतम ने उक्त समस्त क्षेत्र में लॉक डाउन एरिया हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन गाईडलाईन के निर्देश के अध्यधीन अनुमत गतिविधियाँ ही लागू रहेंगी। इसके संबंध में भविष्य में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमति मान्य होगी। उक्त अवधि के दौरान कोविड -19 के संदर्भ में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर समस्त नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, को कोई सामान नहीं बेचेगा। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन व गतिविधियों के संबंध में जारी एडवाईजरी व निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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