सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही होगा आवागमन

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बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लेने की घोषणा की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3, 4, 8, 12 और 19 अप्रैल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आवागमन को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया था। इस संबंध में जारी ने नये आदेश के अनुसार पुलिस थाना क्षेत्र सदर, कोटगेट, कोतवाली ,गंगाशहर और नयाशहर पुलिस थाना के निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्रों से प्रतिबंधात्मक आदेशों को प्रत्याहारित (विड्रो) किया गया है। गौतम ने बताया कि पुलिस थाना सदर के तहत रानीसर बास, नूरानी मस्जिद क्षेत्र के चारों तरफ का 1 किलोमीटर का परिधि क्षेत्र और मोहल्ला कुचीलपुरा, कोटगेट पुलिस थाना का संपूर्ण क्षेत्र (के ई एम रोड और फड बाजार के व्यवसायिक क्षेत्र के अतिरिक्त), कोतवाली पुलिस थाना का समस्त क्षेत्र, गंगा शहर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित रिलायंस टावर वाली गली, हरिराम जी के मंदिर के पीछे पुरानी लाइन, गंगा शहर के 1 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र एवं रामरतन कोचर मूर्ति सर्किल के 1 किलोमीटर के परिधि का क्षेत्र तथा नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में डीडू सिपाहीयान मोहल्ला, मोहल्ला चूनगरान, चैखूंटी क्षेत्र तेलीवाड़ा और कसाईयों की बारी से जीरो मोबिलिटी के प्रतिबंध हटाए गए हैं।
नाई की दुकान, स्पा ,सैलून रहेंगे बंद
आदेश में बताया गया कि समस्त क्षेत्र में लॉक डाउन एरिया के लिए जारी अनुमति गतिविधियां ही चालू रहेगी। पान, गुटखा, तंबाकू, नाई की दुकान, स्पा, सैलून खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में प्रतिबंध वापस लिए गए हैं। गौतम ने बताया कि सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक आवागमन और अन्य समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और इनके संबंध में एडवाइजरी यथावत लागू रहेगी।
एडवाइजरी की पालना होगी अनिवार्य
गौतम ने बताया कि इस अवधि में लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में कोरोनावायरस संक्रमण के क्रम में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट )की पालना सुनिश्चित करेंगे। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे।आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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