






जयपुर। प्रद्रेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार को कोरोना काल को और बढ़ाना पड़ा है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन-3 के तहत् गाइडलान जारी करते हुए प्रदेश को ग्रीन जोन, ओरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया है। जिसके तहत् प्रदेश में दुकानें और कार्यालय शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। आम जनता शाम 7 से सुबह 7 तक घरों से बाहर नहीं निकल सकेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में पास बना कर बाहर आ जा सकेंगे। केंद्र के बाद राज्य के गृह विभाग ने भी लॉकडाउन 3 के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने के लिए देश में 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है। केंद्र की ओर से इस लॉकडाउन की पालना के लिए एक दिन पहले ही गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद अब राज्य में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से शनिवार देर रात विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई।
गाइडलाइन में यह प्रमुख बातें, जो जनता के लिए उपयोगी हैं-
– प्रदेश को ग्रीन ऑरेंज और रेड तीन जोन में बांटा गया है।
– साप्ताहिक आधार पर जोन के वर्गीकरण को संशोधित किया जाएगा।
– सार्वजनिक कार्य स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
– दुकानदार बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान नहीं देगा।।
– शादी में 50 से अधिक मेहमान नहीं होंगे।
– अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
– प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी, 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे।
– सरकार की अनुमति के अलावा घरेलू अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा रेल बस सेवा मेट्रो रेल सहित अंतर राज्य आवागमन बंद रहेगा।
– शैक्षणिक संस्थान बंद ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी।
– सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग आदि पूर्णतया बंद रहेंगे हालांकि ऑनलाइन क्लास आदि ले जा सकेंगे।
– सभी धार्मिक, पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभा पूर्णतया प्रतिबंधित होगी।
– सभी सिनेमा हॉल मॉल शॉपिंग मॉल व्यामशाला खेल संकुल, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम और सभी धार्मिक स्थल धार्मिक सम्मेलन पूर्णतया बंद रहेंगे।
– कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में मंजूरी लेकर प्राइवेट क्लीनिक ओपीडी खोल सकेंगे।
लॉकडाउन के दौरान ये रखनी होगी सामान्य सावधानियां
– 65 साल के बुजुर्ग,10 साल से नीचे के बच्चे रोगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
– गुटखा पान मसाला बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
– शराब की दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे।
– सार्वजनिक स्थान पर शराब पूर्णतया बंद रहेगी।
– सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
– सभी कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– प्रभारी व्यक्ति कंपनी और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग रखवाएगा।
– एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।
– आम सुविधाओं वाली जगह दरवाजों के हैंडल आदि पर सैनिटाइजेशन जरूरी।
– कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप उपयोग करना जरूरी होगा।
– प्रतिबंध, सावधानियों का पालन नहीं करने पर सजा जुर्माना भुगतना होगा।
– रेड ऑरेंज जोन के जिलों में गृह मंत्रालय के निर्देश सख्ती से लागू होंगे।
– इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा इनमें आवागमन बंद रहेगा।
– हॉटस्पॉट और कंटेंटमेंट एरिया में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी।
– सभी दुकान, कार्यालय अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विशेष शर्तों के साथ खुलेंगे।
– जिला प्रशासन समय-समय पर जांच करेगा कि इनमें नियमों का पालन हो।
– नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाई को बंद कर दिया जाएगा।
– बिना अनुमति वाली दुकान कार्यालय खुले पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
– कौन सी दुकान या कार्यालय खुलेगा, स्पष्ट जानकारी जिला प्रशासन से ली जा सकेगी।
– छूट दिए गए वाहनों मालवाहक ट्रकों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
– ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उद्योग खोले जा सकेंगे।
लॉकडाउन-3 में उद्योगों के लिए विस्तृत गाइडलाइन
– शहरी क्षेत्रों में 15 अप्रैल की छूट के अलावा कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी छूट।
– सेज, निर्यात इकाइयों, औद्योगिक टाउनशिप इकाइयों को छूट।
– निरंतर प्रक्रिया आपूर्ति वाली सभी उत्पादन इकाइयां।
– पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी इकाइयां खुल सकेंगी।
– ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी।
– रीको जिला उद्योग और श्रम अधिकारी इन इकाइयों की जांच कर सकेंगे।
– नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे।
– शहरी क्षेत्र में 15 अप्रैल के आदेश के अनुसार निर्माण गतिविधियां चलेंगी।
– ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माण गतिविधियां शुरू हो सकेंगे।
– नाई, स्पा सैलून को छोड़ अन्य दुकानें खोलेंगे।
– विभाग की ओर से 15, 19 और 25 अप्रैल के संशोधनों के अनुसार दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि नाई, स्पा और सैलून की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
– सरकारी कार्यालय पूर्व में जारी गाइडलाइन तथा प्राइवेट कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे।
– साइकिल, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब अंतर जिला वाहनों को अनुमति नहीं होगी।
– आपात स्थिति में वाहनों का सशर्त उपयोग किया जा सकेगा।
– चार पहिया बाल में ड्राइवर 2 सवारी दुपहिया वाहन पर केवल एक सवारी होगी।
– रेड जोन में लागू सभी गतिविधियां, ऑरेंज जोन में लागू रहेंगी।
– ग्रीन जोन में बसें 50त्न सवारी क्षमता के अनुसार चल सकेंगी।
– चार पहिया वाहन में चालक और अधिकतम 3 सवारी।
– साइकिल, ऑटो रिक्शा में चालक और दो सवारी बैठ सकेंगे।
– दोपहिया में अधिकतम दो सवारी बैठ सकेंगे।