बीकानेर। परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों, कृषि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरण वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) के नवीनीकरण में एमनेस्टी स्कीम के तहत बड़ी राहत दी है। इस योजना से उन वाहन मालिकों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने समय पर अपने वाहनों का आरसी रिन्यूअल नहीं कराया और अब तक अधिक पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत लागू की गई इस एमनेस्टी स्कीम में विलंब शुल्क (पेनल्टी) को सीमित कर दिया गया है। पहले गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी होने पर प्रति माह 300 रुपये तथा कृषि ट्रैक्टरों के लिए प्रति माह 500 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती थी। अब नई व्यवस्था के अनुसार दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में अधिकतम 1,000 रुपये तक ही पेनल्टी लगेगी। वहीं कृषि ट्रैक्टरों के लिए एक वर्ष तक की देरी पर अधिकतम 2,500 रुपये और एक वर्ष से अधिक की देरी होने पर अधिकतम 5,000 रुपये की पेनल्टी निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार इस योजना का उद्देश्य वाहन मालिकों को राहत देना और अधिक से अधिक लंबित आरसी नवीनीकरण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।








