यदि इनकम टैक्स में छूट चाहते है, तो देगा होगा श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन

If you want income tax exemption, you will give donation in Shri Ram Mandir Trust
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नई दिल्ली। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने वालों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने इस ट्रस्ट को दान दिए जाने वाले पैसे पर 80 प्रतिशत के तहत इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की तरफ से इसकी अधिसूूचना जारी कर दी गई है।
कुछ धार्मिक स्थान को ही मिली है छूट
धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। चेन्नई में अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़, महाराष्ट्र्र में श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ ऐसे हैं जिन्हें धारा 80 जी के तहत छूट मिली है।
फरवरी में ट्रस्ट की जारी हुई थी अधिसूचना
फरवरी में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रÓ ट्रस्ट की स्थापना से संबंधित राजपात्र अधिसूचना जारी की थी। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का ऐलान किया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया था कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह पूरी तरह से मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा।

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