आरपीएससी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को हाईकोर्ट का नोटिस

Private schools will be able to charge 70 percent of the total fees, parents will have to pay the amount in 3 installments by 31 January.
Spread the love

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कटऑफ मार्क्स नहीं बताने पर आरपीएससी सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने शंकरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश दिये है। अदातल ने नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है। आरपीएससी की ओर से एडवोकेट आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती परीक्षा के बाद दो गुणा अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम भी शामिल था लेकिन फरवरी 2020 में जारी किये गये अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया। आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के तीन महीने बाद भी भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी और कटआफ मार्क्स की जानकारी नही दी जा रही है।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In राजस्थान

Leave a Reply