प्रदेश में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट आज से शुरू, इन शर्तों का करना होगा पालन

Someone will get a discount and ban on it, Rajasthan government's new guideline released
Spread the love

जयपुर। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के चलते प्रदेश में लम्बे समय के बाद आज से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, क्लब और सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सेवाएं फिर से शुरू की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सशर्त गाइड लाइन जारी कर दी है। हालांकि, प्रदेश में धर्मस्थल अभी 30 जून तक नहीं खोले जाएंगे। स्कूल-कॉलेज, मैरिज गार्डन भी पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार की शनिवार को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में दाखिल होने वाले प्रत्येक ग्राहक को पूरी तरह से सेनेटाइज करने जैसे बंदोबस्त पर जोर दिया गया है। यहां तक मॉल में एस्केलेटर पर भी लगातार वाइपर चलते रहेंगे जिससे वे सेनेटाइजर होते रहेंगे। सफाई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी लोगों को बेहतर सेवाएं देते हुए उन्हें जागरुक भी करते रहेंगे।
होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए भी कड़ी गाइडलाइन जारी
होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए भी कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। राजस्थान में होटल में टेबल सिटिंग व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। होटल व रेस्तरां में एक टेबल पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
जिप्सी में तीन पर्यटक ही कर सकेंगे सफारी
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रदेश में सरिस्का-रणथंभौर सहित सभी टाइगर रिजर्व खोलने की मंजूरी दी है। मगर जिप्सी में अधिकतम 3, कैंटर में 10 पर्यटक से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
धर्मस्थल खोलने के लिए कमेटियां गठित
वहीं, बता दें कि राजस्थान में आज से धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की। चर्चा में आए सुझावों के आधार पर सीएम ने धर्म स्थल खोलने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। इनकी राय के बाद ही धर्मस्थल खोलने पर फैसला होगा।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In राजस्थान

Leave a Reply