






जयपुर। प्रदेश में ढाई हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन के लिए 10 जून से 17 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. होमगार्ड महानिदेशालय ने खुद स्पष्ट किया है की होमगार्ड स्वयंसेवक सरकारी कर्मचारी नहीं है बल्कि विभिन्न विभागों की मांग के अनुसार निश्चित मानदेय पर तैनात किया जाता है। प्रदेश में अभी 28000 से ज्यादा होमगार्ड नामांकित है, जिनमें 40 प्रतिशत को ही नियमित रोजगार मिल पा रहा है। पिछले दिनों होमगार्ड महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया की होमगार्ड सरकारी कर्मचारी नहीं है। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 और गृह रक्षा नियमावली 1962 के तहत संचालित है होमगार्ड विभाग। इस विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण देकर संगठित किया जाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग और श्वेत साथी संस्थाओं में संतो को को नियोजित किया जाता है। वर्तमान में होमगार्ड को 690 और 593 प्रति दिवस मानदेय के रूप में दिए जाते हैं।
200 रुपए लगेगा आवेदन शुल्क
होमगार्ड आवेदन के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 175 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा।
एक से ज्यादा आवेदन तो नामांकन से वंचित
होमगार्ड अधिसूचना के अनुसार एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं अंकित करना जरूरी होगा। कोई सूचना अपूर्ण या गलत होने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
दक्षता परीक्षा के लिए ऑनलाइन सूचना
विभाग की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से किसी प्रकार का कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र की सूचना भी वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी।
नामांकन के लिए 7 परीक्षा केंद्र….
ढाई हजार होमगार्ड नामांकन के लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें अलवर, जयपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर शामिल है।
नामांकन के लिए यह होगी पात्रता
होमगार्ड स्वयंसेवक नामांकन के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी संबंधित जिले का निवासी होना जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
यह नहीं कर पाएंगे आवेदन
जिस अभ्यर्थी के एक से ज्यादा पति या एक से ज्यादा पत्नियां हो तो वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। किसी अभ्यर्थी के 1 जून 2002 को उसके बाद दो से अधिक संतान हो वह आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। शादीशुदा अभ्यर्थी को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा अन्यथा वंचित कर दिया जाएगा।