बीकानेर, 7 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के दौरान वाहनों को ईंधन की कमी नहीं हो, इसके लिए जिले के सभी संबंधित पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशान्त जैन ने पेट्रोल-डीजल विक्रेताओं को पंचायतीराज आम चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक निर्धारित मात्रा में ईंधन रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, चुनाव व्यवस्था में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना होगा। यह स्टॉक चुनाव के दौरान मांग एवं आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक को शामिल नहीं किया जाएगा। चुनावी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
पंचायतीराज चुनाव को लेकर बड़ा आदेश: पेट्रोल पंपों पर अब इतना स्टॉक रखना होगा रिजर्व






