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अवैध रूप से गैस सिलेंडरों के परिवहन पर कार्रवाई, 37 घरेलू सिलेंडर जब्त

On: August 4, 2026 4:14 PM
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बीकानेर, 4 अगस्त। गंगाशहर थाना पुलिस ने अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के परिवहन एवं उपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि थानाधिकारी गंगाशहर को 3 अगस्त को प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उदयरामसर बाईपास के निकट एक पिकअप वाहन को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। वाहन में कुल 37 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 35 सिलेंडर भरे हुए तथा 2 खाली थे। बरामद सिलेंडरों पर भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) का अंकन पाया गया।

पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि वह सिलेंडरों को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। हालांकि सिलेंडरों के परिवहन एवं उपयोग से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, वाउचर, बिल अथवा गेटपास प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक एवं अनधिकृत उपयोग सामने आया। शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है तथा सिलेंडरों के स्रोत एवं इनके अनधिकृत उपयोग से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

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