बीकानेर। हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग ने ई-डिटेक्शन सिस्टम को अब सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक जांच की जाएगी।
फिटनेस प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस, पीयूसी समेत अन्य अनिवार्य दस्तावेज वैध नहीं मिलने पर सिस्टम अपने आप ई-चालान जनरेट करेगा। विभाग के अनुसार यह व्यवस्था जुलाई में शुरू की गई थी और ट्रायल के बाद अब प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। ई-चालान बनने भी शुरू हो चुके हैं।
गलत चालान बना तो ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत
अगर वाहन मालिक को लगता है कि चालान गलत जारी हुआ है या चालान बनने के समय उसके दस्तावेज वैध थे, तो वह नेक्स्ट जेन ई-चालान पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज और सबूत लगाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।
विभाग द्वारा नियुक्त जीआरओ (परिवेदना निस्तारण अधिकारी) पोर्टल के जरिए शिकायत का निस्तारण करेंगे। विभाग के मुताबिक आपत्ति का समाधान 30 दिन के भीतर किया जाएगा। एआरटीओ बीकानेर संजीव चौधरी ने बताया कि हाईवे पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए चालान बनने शुरू हो गए हैं। वाहन मालिक चालान में आपत्ति होने पर पोर्टल पर सबूतों के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।







