बीकानेर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के लाभार्थियों को इंसुलिन, बीपी सहित अन्य जीवनरक्षक दवाओं के वितरण में दवा विक्रेता अब किसी तरह की मनमानी नहीं कर सकेंगे। RGHS की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि इंसुलिन की उपलब्धता या वितरण को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी सूचीबद्ध (एम्पेनल्ड) मेडिकल स्टोर्स को पुराने दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को बिना रुकावट इंसुलिन उपलब्ध कराना होगा। नियमों में बदलाव का झूठा हवाला देकर दवा देने से इनकार करने या वितरण में देरी करने पर संबंधित फार्मेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में काम नहीं करने के कारण 366 फार्मेसी ब्लॉक की जा चुकी हैं। वहीं करीब 4 हजार फार्मेसी RGHS में एम्पेनल्ड हैं। बीकानेर में इनमें 105 फार्मेसी शामिल हैं, लेकिन सक्रिय रूप से करीब 50 फार्मेसी ही काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि डी-एम्पेनल्ड होने से बचने के लिए कुछ निष्क्रिय फार्मेसी भी मजबूरी में बिलिंग कर रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि RGHS लाभार्थियों को आवश्यक दवाओं के वितरण में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।







