बीकानेर। महिला कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार और सहकर्मी शिक्षक से मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए अध्यापक बसन्त कुमार गिरि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीईओ प्रारम्भिक शिक्षा किशन दान चारण की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पीईईओ एवं प्रधानाचार्य द्वारा 3 सितंबर को भेजे गए पत्रों में अध्यापक बसन्त कुमार गिरि के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं। शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने विद्यालय की महिला कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा सहकर्मी शिक्षक देवेन्द्र कुमार गहलोत के साथ मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की है। राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम, 1958 के नियम 13(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बसन्त कुमार गिरि को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीईओ कोलायत कार्यालय रहेगा।








