बीकानेर। रेलवे समपार फाटकों पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर रेल मंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बंद फाटक के नीचे से पैदल, दोपहिया या अन्य वाहन निकालकर रेलवे लाइन पार करना न केवल खतरनाक है, बल्कि रेल अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराध भी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि यात्रियों और आमजन को लगातार जागरूक किया जा रहा है। समपार फाटकों पर सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि फाटक बंद होने पर किसी भी तरह से लाइन पार करने का प्रयास न करें। रेल प्रशासन के अनुसार, ट्रेन के पूरी तरह गुजरने और गेटमैन द्वारा फाटक खोले जाने के बाद ही रेलवे लाइन पार करें। सभी समपार फाटकों पर सुरक्षा संबंधी निर्देश और कानूनी प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि कुछ मिनटों का धैर्य रखकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुरक्षित रेल संचालन में आमजन की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी रेलवे की।








