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बीकानेर में चुनावी माहौल के बीच शराब बिक्री पर रोक, 7 से 11 सितंबर तक शुष्क दिवस घोषित

On: September 2, 2026 3:35 AM
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बीकानेर। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के नगरीय क्षेत्रों में मतदान और मतगणना के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया गया है। निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगरीय निकायों के आम चुनाव के तहत जिले में प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को कराया जाएगा। आदेशानुसार प्रथम चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। वहीं द्वितीय चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 14 सितंबर को मतगणना दिवस के अवसर पर भी जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घोषित अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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